इंटरनेशनल कुरआन न्यूज़ एजेंसी (IQNA) ने पाकिस्तान टुडे के मुताबिक बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के चित्राल जिले के निवासी मोहम्मद अमीन को कुरान का अपमान करने के आरोप में 9 माह पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अंत में कुछ महीनों के परीक्षण के बाद मालाकंद जिला न्यायालय ने उन्हें जीवन कारावास की सजा दी और 300,000 रुपये का जुर्माना भी चुकाने के लिए कहा।
पाकिस्तानी कानून के मुताबिक धार्मिक उपायों के दुरुपयोग से जैसे धार्मिक संस्कारों, पवित्र कुरान, अनैतिकता, धार्मिक भावनाओं का अपमान और पैगंबर मुहम्मद (अ0) के संबंध में कपटपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल गंभीर दंड से दंडनीय है।
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