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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीर की इंटरनेट सेवाओं में सुधार का आह्वान किया

15:20 - October 02, 2019
समाचार आईडी: 3474032
अंतर्राष्ट्रीय समूह- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं और लैंडलाइन कनेक्शन को बेहतर बनाने का आग्रह किया।

भारत से IQNA की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के आधार पर जारी किया गया है। तदनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंजन गोगी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद की स्थिति से संबंधित विभिन्न मामलों पर सुनवाई के लिऐ ऐक पीठासीन का गठन हुआ और इन मामलों की समीक्षा की जा रही है।
 
पहले मामले में, अदालत से केंद्र सरकार को कश्मीर में अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट और लैंडलाइन टेलीफोनी सेवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने के लिए कहा गया था।
 
बच्चों के अधिकार सलाहकार, आनाकाशी गांगुली द्वारा दायर एक मुकदमे में, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में बच्चों को अवैध रूप से बंद करने को रद्द करने का आह्वान किया था।
 
यह याद रहे कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ दायर मुकदमों के उन्मूलन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख ने न्यायाधीश इ वेन रमन की अध्यक्षता में न्यायाधीशों के पांच-सदस्यीय पैनल तय किया है।
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