अंतर्राष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA)जानकारी वेबसाइट "अमीरात अलयौम" के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के धार्मिक और अवक़ाफ़ मामलों के अध्यक्ष ने कहा, इस कानून के बनाने का उद्देश्य अतिवादी विचारों का प्रसार करने में गैर सरकारी क़ुरान हिफ़्ज़ केन्द्रों के रूपांतरण को रोकना है.
अहमद ओबैद अल मंसूरी, इस्लामी मामलों और endowments और संयुक्त अरब अमीरात के संघीय राष्ट्रीय परिषद की सार्वजनिक सेवा के लिए समिति के अध्यक्ष ने कहा, यह तब्दीली व सुधार जो अगले दो सप्ताह में लागू किया जाएगा समाज में युवा लोगों के मार्गदर्शन में कुरान केन्द्रों की बेहतर भूमिका जारी रखने के उद्देश्य से होगा.
उन्होंने कहा: इसी तरह कुरान केन्द्रों का दुरुपयोग करने और उन्हें उग्रवाद सोच के प्रचार-प्रसार के लिए पुल के रूप में क़रार देना अन्य लक्ष्यों में से है.
अल मंसूरी ने कहाःइन केन्द्रों में कुरान के सृजन और शिक्षण या कुरान केन्द्र की स्थापना और गतिविधियों का लाइसेंस व परमिट देना भी इस कानून में हैं.
अल मंसूरी ने अंत में राष्ट्रीय स्तर पर कुरान हिफ़्ज़ केंद्रों की भूमिका के महत्व की ओर इशारा किया और बल दिया: यदि यह केन्द्र शैक्षिक उद्देश्यों और सही शिक्षाप्रद के साथ काम करें तो हत्मी तौर पर राष्ट्रीय पहचान बनाने व बचपन से धर्म के सिद्धांतों को मज़बूत करने में बहुत अधिक प्रभाव डालेंगे.
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