IQNA

पाकिस्तान "सिंध» में इस्लाम क़ुबूल करने के लिए बाधा

14:18 - November 20, 2016
समाचार आईडी: 3470947
अंतरराष्ट्रीय समूह: पाकिस्तान "सिंध" हाउस ने हाल ही में एक कानून को पास किया है जिसके तहत 18 से कम लोगों को इस्लाम क़ुबूल करने की इजाज़त नहीं है।

पाकिस्तान "सिंध» में इस्लाम क़ुबूल करने के लिए प्रतिबंधित क़ानून पास 

अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) समाचार पत्र "उम्मते कराची" का हवाला देते हुए हाल ही में अधिनियमित कानून के अनुसार, 18 साल से कम के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित होना सही नहीं है और बालिग़ लोग भी इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद 21 दिनों तक अपने धर्म की घोषणा अधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते हैं।

इस नऐ क़ानून के मुताबिक़ जो कि धार्मिक अल्पसंस्खों के समर्थन के उद्देश्य से बनाया गया है अगर किसी को मजबूर करके या ताक़क के बलबूते धर्म बदलने पर मजबूर किया गया है पांच साल की क़ैद के अलावा नक़द जुर्माना भी देना पड़ेगा।

आलोचकों ने इस कानून को हिंदु अल्पसंस्खों को ख़ुश करने के लिए सरकार के कदम के रूप में बताया है

3547257

captcha