अंतर्राष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने आरान नूज़ के अनुसार बताया कि देश के कानून अनुच्छेद 14 में परिवर्तन के साथ देश की 'मास मीडिया' से संबंधित धार्मिक प्रकाशनों की अनुमति (धार्मिक समूहों के मामलों पर स्टेट कमेटी) लेनी होग़ी।
इसी तरह अज़रबैजान संसद ने कानून के अनुच्छेद 29 (धार्मिक गतिविधि आज़ादी) को बदलने के लिए वृद्धि हुई और धार्मिक संगठनों या समूहों को अपने वित्त पर रिपोर्ट समिति आवश्यक प्रदान करने के लिए कहा ग़या है।
इस संसद के एक प्रऔर स्ताव के अनुसार देश में धार्मिक समूहों के मामलों पर स्टेट कमेटी अधिकार पुस्तकों के वितरण केंद्रों और दुकानों की निगरानी करना है
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