पाकिस्तानी सीनेट ने कुरान शिक्षा विधेयक पारित किया
अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) अखबार « The Nation » द्वारा उद्धृत, यह बिल पहले से ही पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा पारित किया जा चुका है, और अब यह अंतिम मंजूरी के लिए सीनेट के लिए प्रस्तुत किया गया था ।
बलीग़ुर्रहमान, पाकिस्तानी संघीय शिक्षा मंत्रालय ने कहाः कुरान शिक्षा अधिनियम 2017 शिक्षा मंत्रालय के तहत और इस्लामाबाद शिक्षा संस्थानों, आदिवासी क्षेत्रों के शैक्षिक संस्थानों और शिक्षा मंत्रालय के तहत संस्थानों में लागू होगा।
उन्होंने कहाः कि यह कानून के मुस्लिम छात्रों के लिए लागू है और गैर-मुस्लिम छात्रों को इस से छूट दी गई है।
इस कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में पहले कलास से माध्यमिक ग्रेड स्तर के लिऐ कुरान शिक्षा है।
मंत्री ने स्पष्ट कियाःपहली कक्षा से पांचवें ग्रेड तक मुसलमान छात्र कुरान पढ़ना सीखेंगे और छठी कक्षा से बारहवीं तक आयतों का अनुवाद उर्दू में याद करेंगे।
उन्होंने यह भी कहाः कि वह राज्य जो पहले से ही कुरआन शिक्षा नीतियां कार्यान्वित हैं और राजधानी में निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी कुरान को संस्थानों में सिखा सकते हैं।
सहर कामरान, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर ने कुरान शिक्षण शिक्षकों के पात्र होने का आग्रह किया।
शिक्षा मंत्री ने भी सीनेट की शिक्षा स्थायी समिति को बताया कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद, शिक्षकों की पात्रता के सवाल और नियमों व क़ानून का भी अध्ययन किया जाएगा।