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सऊदी अरब की नई मस्जिदों का नाम अल्लाह और प्रसिद्ध मस्जिदों के नाम पर रखने पर रोक

16:11 - February 06, 2023
समाचार आईडी: 3478520
IKNA TEHRAN: सऊदी अरब में स्थानों और केंद्रों के नामकरण पर नए कानून में, कुछ को छोड़कर अल्लाह के नामों का उपयोग, इस्लामी दुनिया की बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों के नाम और इस्लामिक शरीयत के खिलाफ नाम भी प्रतिबंधित हो गए हैं

सऊदी अरब में स्थानों और केंद्रों के नामकरण पर नए कानून में, कुछ को छोड़कर अल्लाह के नामों का उपयोग, इस्लामी दुनिया की बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों के नाम और इस्लामिक शरीयत के खिलाफ नाम भी प्रतिबंधित हो गए हैं। 

 

इकना के अनुसार, अकाज़ का हवाला देते हुए, तजवीज़ी कानून के मसौदे का मक़सद, स्थानों और सार्वजनिक सुविधाओं के नामों के अर्थ और दायरे को मोअय्यन करना है और इसका उद्देश्य धार्मिक अक़ीदों और अलामतों का सम्मान करते हुए Intellectual property अधिकारों और राज़दारी की रक्षा करना है। इस कानून का आधार यह है कि स्थानों और सार्वजनिक सुविधाओं के नाम को "इस्लाम, अल-अदल, अल-अव्वल, अल-नूर, अल-हक़, अल-शहीद और अल-मलिक", के अलावा, अल्लाह के किसी भी नाम पर नहीं रखा जा सकता है। और दूसरी ओर, किसी भी स्थान का नाम इस्लामी शरीयत के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है जो हों।

 

इस कानून में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि धार्मिक और सांप्रदायिक उग्रवाद, पार्टी के बौद्धिक और राजनीतिक झुकाव वाले नाम और इस्लामी शरीयत के विरोध में कोई भी मामला निषिद्ध है, और किसी भी स्थान का नाम लेने से पहले इस शर्त के बारे में इत्मीनान किया जाए।

इसके अलावा, महान और पवित्र मस्जिदों के नामों का उपयोग मना है, जिसमें मस्जिद अल- हराम, मस्जिद अल- नबी और मस्जिद अल-अक्सा शामिल हैं। या किसी अन्य नाम का उपयोग भी मना है जो इन पवित्र स्थानों की तरफ इशारा करता है,

 

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