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भारत के एक राज्य में मुस्लिम व्यक्तिगत स्थिति कानून का उन्मूलन

15:12 - February 26, 2024
समाचार आईडी: 3480679
IQNA,भारतीय राज्यों में से एक में मुसलमानों से संबंधित व्यक्तिगत स्थिति कानून को रद्द करने पर व्यापक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया हुई है।

अल जज़ीरा के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य ने मुसलमानों की व्यक्तिगत स्थिति को नियंत्रित करने वाले एक कानून को रद्द कर दिया है। इस कदम से यह आरोप लगने लगा है कि राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रही है।
इस मुद्दे पर बात करते हुए असम सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस राज्य की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस्लामिक विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है.
उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई देश में एकीकृत नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक कदम है.
असम के मुख्मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कानून को रद्द करने का एक कारण विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की बाध्यता की कमी को माना।
इस फ़रवरी की शुरुआत में, उत्तराखंड राज्य ने भी एक कानून पारित किया जो सभी धर्मों में नागरिक स्थिति कानूनों को एकीकृत करेगा, एक ऐसा कदम जिसका भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के कई नेताओं ने विरोध किया है।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी - हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेता - ने पहले एक एकीकृत नागरिक संहिता बनाने का वादा किया है, जिसका भारत में मुसलमान विरोध करते हैं।
असम की आबादी में मुसलमानों की संख्या 34% है, जिसमें अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में मुसलमानों का प्रतिशत सबसे अधिक है।
इन बयानों के जवाब में, असम के एक प्रतिनिधि बदरुद्दीन अजमल, जो भारतीय मुस्लिम मुद्दों की रक्षा में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का नेतृत्व करते हैं, ने कहा कि इस राज्य में इस्लामी विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द करना मुसलमानों के लिए एक उत्तेजक कदम है जो अगले मई में चुनाव में मतदाताओं को अपनी ओर खीचने के उद्देश्य से है.
राष्ट्रीय कांग्रेस के विपक्षी दल के नेताओं में से एक अब्दुल रशीद मंडल ने भी इस संबंध में कहा कि मुसलमान 1935 में स्वीकृत इस्लामी विवाह और तलाक कानून से वंचित होगऐ हैं।
मंडल ने कहा कि सरकार अगले मई के आम चुनाव से पहले हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, और स्पष्ट किया कि ये दावे झूठे हैं कि मुस्लिम व्यक्तिगत स्थिति अधिनियम बाल विवाह की अनुमति देता है।
इस बात पर जोर देते हुए कि यह कानून संविधान के अनुरूप है और इस राज्य में मुस्लिम विवाहों को पंजीकृत करने का एकमात्र तंत्र है, उन्होंने कहा: यह मुद्दा मुस्लिम व्यक्तिगत स्थिति कानून से संबंधित है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।
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