IQNA

इस्लामिक न्यायशास्त्र परिषद ने बिना इजाजत हज पर रोक लगाने पर जोर दिया

16:19 - May 06, 2024
समाचार आईडी: 3481085
तेहरान (IQNA) इस्लामिक न्यायशास्त्र परिषद ने एक बयान जारी कर बिना इजाजत हज यात्रा पर प्रतिबंध का पालन करने की मांग की है.

इक़ना ने अल-खलीज 365 के अनुसार बताया कि, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी न्यायशास्त्र परिषद के महासचिव कुतुब मुस्तफा शानू ने एक बयान में बिना अनुमति के हज अनुष्ठान करने पर रोक पर जोर दिया और कहा: कि इस परिषद के सदस्य और विशेषज्ञ सभी मुसलमानों से अनुरोध करते हैं। संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना हज पर जाकर इस कथन में निहित निर्णय का पालन करें।
उन्होंने इस्लामिक दुनिया के अंदर और बाहर मीडिया और सोशल नेटवर्क, मस्जिद प्रचारकों, उपदेशकों और विद्वानों से इस बयान को प्रकाशित करने और इसका उल्लंघन करने के कानूनी प्रभावों को समझाते हुए मुसलमानों से इसका पालन करने के लिए कहा।
इससे पहले इस संबंध में, सऊदी अरब के ऑल इजिप्टियंस यूनियन के उपाध्यक्ष अदेल हनाफी ने घोषणा किया कि आज, शनिवार, 4 मई, 2024 से शुरू होने वाले हज सीजन 2024/1445 से संबंधित हज संगठन के निर्देश जारी किए जाएंगे।
हनफ़ी ने बताया कि हज संगठन के निर्देशों के अनुसार सऊदी अरब में रहने वाले जो लोग मक्का में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
सऊदी मिस्रियों के जनरल यूनियन के उपाध्यक्ष ने कहा: कि यदि उनके पास प्रवेश परमिट नहीं है, तो मक्का की ओर जाने वाले सुरक्षा नियंत्रण केंद्र उन्हें मक्का में प्रवेश करने से रोक देंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया: कि जिन कारों और लोगों के पास पवित्र मस्जिद में प्रवेश करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी परमिट, या मक्का से जारी निवास परमिट, या उमरा और हज के लिए परमिट नहीं है, उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
4214031

captcha