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मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान सिंध में कानूनी प्रतिबंधों की घोषणा

14:37 - July 10, 2024
समाचार आईडी: 3481529
IQNA-मुहर्रम के दौरान व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुहर्रम की पहली से 10 तारीख तक कानून 144 लागू किया जाता है।

राष्ट्रों के समाज और संस्कृति के विश्लेषण आधार का हवाला देते हुए, इकना के अनुसार, पाकिस्तान में लोगों को किसी भी उद्देश्य के लिए शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। जब भी किसी सभा में शांति भंग होने का खतरा होता है तो सरकार इस प्रकार की सभा को कानून के अनुसार अवैध घोषित करके रोकती है और इस उद्देश्य से सरकार द्वारा कानून 144 लागू किया जाता है।
सिंध और पंजाब मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे प्रांत में धारा 144 लागू की जा रही है.
इस घोषणा की अगली कड़ी में कहा गया है कि मुहर्रम की पहली से दसवीं तारीख तक बिना परमिट के किसी भी सभा और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि मुहर्रम की नौ और दसवीं तारीख को केवल दो सीटों वाली मोटरसाइकिल चलाने पर प्रतिबंध है और महिलाओं को दूसरे यात्री के रूप में छूट दी जाएगी।
नोटिस में कहा गया है कि नफ़रत या हिंसा को बढ़ावा देने वाले पोस्टर, भाषण, बैनर, वीडियो, पत्रक पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इस घोषणा की अगली कड़ी में कहा गया है: शोक समारोहों के दौरान इमारतों की छतों पर खड़ा होना भी निषिद्ध है, और पुलिस के अलावा अन्य लोगों के लिए हथियार ले जाना भी निषिद्ध है।
इस कानून के उल्लंघन के मामले में पुलिस को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 188 के तहत शिकायत दर्ज करने की शक्ति होगी.
बता दें कि सिंध सरकार से पहले खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेशावर में एक महीने के लिए कानून 144 लागू कर दिया था.
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