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किर्गिज़स्तान में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध

15:16 - January 22, 2025
समाचार आईडी: 3482836
IQNA-किर्गिज़ राष्ट्रपति सद्र जब्बारोव ने देश में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने संबंधी कानून को मंजूरी दे दी।

रूसया अलयौम के अनुसार, किर्गिज़ राष्ट्रपति सदर जब्बारोव ने देश में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और किसी भी प्रकार के चेहरे को ढकने वाले कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए।

कानून में नर्सिंग होम, जेलों और सैन्य इकाइयों में धार्मिक सेवाएं आयोजित करने पर भी प्रतिबंध शामिल हैं।

यह कानून दूसरों को धार्मिक कार्य करने के लिए मजबूर करने पर भी रोक लगाता है तथा शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक सामग्री वाले साहित्य और प्रकाशनों के वितरण तथा उन्हें घरों तक पहुंचाने पर भी रोक लगाता है।

साथ ही, इस कानून के अनुसार, धर्म से संबंधित राजनीतिक दलों की स्थापना पर प्रतिबंध है, और इनमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पर लगभग 22,000 रूबल का जुर्माना लगाया गया है।

दिसंबर 2024 में, किर्गिज़ संसद ने एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों में नकाब पहनने वाली महिलाओं पर 230 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। सांसदों ने तर्क दिया कि धार्मिक परिधान सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों की उचित पहचान करने में बाधा डालते हैं।

तदनुसार, यह कानून धार्मिक नेताओं को अधिकृत संस्थाओं की स्वीकृति के बिना नर्सिंग होम, सुधार गृहों या सशस्त्र बलों में समारोह आयोजित करने के लिए आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाता है। धर्म पर आधारित राजनीतिक गतिविधियाँ, धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों की स्थापना और विज्ञापन सामग्री में धार्मिक विषयों का उपयोग निषिद्ध है।

व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों ही रूपों में धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। बिना पंजीकरण के धार्मिक गतिविधियों या धार्मिक स्थानों के उपयोग की अनुमति नहीं है। कानून के अनुसार विदेश में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को राज्य धार्मिक मामलों के आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। धार्मिक प्रचार की अनुमति केवल धार्मिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में ही है। सरकारी संस्थाओं, नगर पालिकाओं और सशस्त्र बलों में धर्म का प्रचार और प्रसार प्रतिबंधित है। नाबालिगों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल करने या उन्हें धार्मिक पदों पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन निषिद्ध है।

इससे पहले, ताजिक राष्ट्रपति इमामअली रहमान ने भी नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए थे। ताजिक अधिकारियों ने चेहरे को ढकने वाले कपड़ों को समाज के लिए समस्याजनक तथा संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से अलगाव का कारण घोषित किया है।

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