अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) शाखा पूर्व एशिया के अनुसार "नई" मुंबई क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सुबह की नमाज़ के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जाएग़ा।
मुस्लिम समुदाय के नेताओं और विद्वानों ने बंबई उच्च न्यायालय के लगातार नोट के बाद यह निर्णय लिया है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक किसी भी उपकरण का उपयोग करना जो ध्वनि प्रदूषण में आता है मना कर दिया है।
इससे पहले अज़ान और दुआए बीच रात और जल्दी सुबह में होने से अन्य धर्मों के निवासियों को तकलीफ हुई तो उन्होंने विरोध किया था ।
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