कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) के लिऐ, दैनिक हुर्रियत »(hurriyet) तुर्की के अनुसार," शफीक अहमद" बांग्लादेश न्याय मंत्री ने कहा, नए कानून की वजह से राजनैतिक दलों में से कोई भी हक़ नहीं रखता है कि धार्मिक सिद्धांतों पर निर्भर अपनी गतिविधियों को जारी रखे और इस का मतलब है कि 1970 के कानून की अनुमति की बिना पर राजनैतिक दलों को और इस्लामी नाम या धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर विज्ञापनों की आज्ञा थी वह आज के बाद रद्द कर दिया गया है.
उन्हों ने कहा: अब तक जो पार्टियां इस्लाम और धार्मिक मामलों से संबंधित गतिविधियां कर रही हैं अब अनुमति नहीं हैं, लेकिन यह नया कानून अधिनियम 1988 पर कोई प्रभाव नहीं डाले गा कि उसके अनुसार बांग्लादेश सरकार इस्लामी देश है . 519025