ईरानी कुरान समाचार एजेंसी(IQNA)शाखा मध्य एशियाई क्षेत्र के अनुसार इस अधिनियम के अनुसार ताजिकिस्तान के पब्लिक स्कूलों में इस्लामी प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
और जो ताजिक नागरिक इसके खिलाफ काम करेग़ा उसको दो से चार हजार तक(ताजिकिस्तान मुद्रा)से दंडित किया जाएग़ा था
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