ईरानी कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) मध्य एशियाई क्षेत्र शाखा, अज़रबैजानी पुलिस ने सोमवार 6 अगस्त की शाम, देश की इस्लामी पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष के घर में प्रवेश के साथ उनको जिन्हों ने 1376 के बाद से इस पार्टी के साथ सहयोग बंद कर दिया है, पूछताछ के लिऐ बंद कर दिया.
आज़रबाइजान सरकार ने उनको दंड संहिता के अनुच्छेद 234 के अनुसार, (अवैध नशीली दवाओं के रखरखाव, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, परिवहन हस्तांतरण, या अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री, नशीली गोलियां) गिरफ्तार कर लिया गया और कैद में डाल दिया.
यह उस समय है कि पिछले साल अक्टूबर में वाक़िफ़ अब्दुल्ला अफ़ को गिरफ्तार किया गया था और 11 साल के लिए कैद की सज़ा दी थी, हाल ही में उनकी स्वास्थ्य गिरावट और सरकार की उपेक्षा के कारण, जेल में मृत्यु हो गई.
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