ईरानी कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने सर्वोच्च नेता कार्यालय की सूचना एजेंसी वेबसाइट के हवाले से नक़्ल करते हुए कहा है कि हज़रत इमाम ख़ामेनई ने न्यायपालिका के प्रमुख अयातुल्ला आमली लारीजानी के अनुरोध से सहमत जताते हुए कई सजा प्राप्त कैदियों को रिहा करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
याद रहे ईरानी संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत विशेष शर्तों के साथ सजा प्राप्त लोगों को माफ करने का अधिकार वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के पास है उदाहरण के लिए ऐसे कैदी कि जिन्हें अनुच्छेद 62 के अलावा कारावास हुआ तो उनकी बाकी क़ैद में से एक साल तक की माफी दी जा सकती है.
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