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बहरीन अपील अदालत ने विपक्षी नेताओं की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की

9:48 - January 09, 2013
समाचार आईडी: 2477766
इंटरनेशनल ग्रुप: बहरीन, अपील की अदालत के रूप में सर्वोच्च अदालत ने, सभी शिकायतों और पुनर्विचार के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और सत्तारूढ़ अल खलीफा जेल में शिया विपक्षी नेताओं आजीवन कारावास की पुष्टि की है.
ईरानी कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) वेबसाइट«rfi»के अनुसार, अल खलीफा बहरीन के विपक्षी नेताओं के वकीलों ने, कहा कि अदालत ने सात शिया विपक्षी नेताओं जिसमें "अब्दुल हादीAlkhvajh"भी हैं के आजीवन कारावास की सजा और अन्य विरोधियों के लिए 5 से 15 साल तक जेल के फैसले की पुष्टि की है.
बहरीनी कानून के अनुसार, अपीलीय अदालत का आदेश अब समीक्षा के क़ाबिल नहीं है और यह तेरह खलीफा शासनों के विरोधी जो कि दो साल से जेल में हैं अपील करने का अधिकार नहीं रखते हैं.

यह तेरह शिया विपक्षी क्रांति के नेताओं पर बहरीन में सत्तारूढ़ अल खलीफा को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है.
Khadijah Mousavi, अब्दुल हादी Alkhvajh की पत्नी, मानव अधिकार शिया कार्यकर्तायह बताते हुऐ कि यह निर्णय आश्चर्य जनक नहीं है, इस बात पर जोर दिया मैं उम्मीद नहीं रखती थी कि दूसरों की तुलना में मेरे पति के लिऐ कम सजा पर विचार किया जाएगा, लेकिन मैंने सोचा था कि आजीवन कारावास की सजा कम से कम पंद्रह साल के कैदी की सजा में बदल जाऐगी.
बहरीनी विपक्षियों ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के दमन की निंदा करते हुऐ और देश सके लोगों से न्याय विभाग के खिलाफ विरोध करने का आग्रह किया है.
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