अंतर्राष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) मध्य एशियाई क्षेत्र शाखा के अनुसार, वकील फ़ारेज़ नमाज़ ऐफ़ ने इस्लाम अज़ेरी समाचार वेबसाइट से बातचीत के दौरान इस समाचार की घोषणा के साथ कहाः कैदियों के परिवार को छोड़कर अन्य कोई शख़्स निजी वस्तुओं और सामान कैदियों को देने का हक़ नहीं रखता.
उन्होंने कहाः कि Kvrdkhany जेल स्टाफ के अनुसार इस तरह के प्रतिबंध कानून में नहीं हैं और यह प्रतिबंध जेल अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि यह दबाव राजनीतिक व हिजाब कैदियों खासकर, ईल्क़ार मोहम्मद ओफ़ और तौफ़ीक़ याक़ूब अली पर बनाया गया है.
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