अंतर्राष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने पाकिस्तान के "जंग़" अखबार के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फरमान में मीडिया से कहा है कि किसी भी एख़्तेलाफी, आतंकवादी समूहों के विज्ञापन जो इस्लाम के हित में नही है उसका बहिष्कार किया है।
इरफान सिद्दीकी, के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक के अनुसार यह आदेश राष्ट्रीय मामलों में एक बड़ा आदेश है।
उन्होंने कहा: कि हालांकि हम राष्ट्रीय मीडिया की कीसी तरह की आलोचना नही करते हैं और यह इस आशा में कि इस्लाम की रक्षा होग़ी।
इस आदेश के अनुसार पाकिस्तान सूचना मंत्रालय इस्लामी समूहों के खिलाफ हर संप्रदायों, भावनात्मक साक्षात्कार, उत्तेजक भाषण। के प्रसारण पर प्रतिबंधित लगा दी है
इस आदेश में पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान कवि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अपमान करने पर भी प्रतिबंधित लग़ा दिया गया है।
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