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पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि अखबारों में कुरआन की आयतों का प्रकाशन अवैध है

17:24 - August 09, 2016
समाचार आईडी: 3470652
अंतर्राष्ट्रीय समूह: पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कुरआन की आयतें और उनका अनुवाद क़ानून का उल्लंघन और एहतेराम न करना है।
पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि अखबारों में कुरआन की आयतों का प्रकाशन अवैध है

अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने "पाकिस्तान आज"समाचार के अनुसार बताया कि पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बताया कि 8 अग़स्त सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति में खुलासे के विषय पर नेशनल असेंबली मे जवाब मे कहा।

अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) समाचार के अनुसार, "पाकिस्तान आज", सूचना पाकिस्तान मंत्रालय यह कल सोमवार, फ़ारसी तारीख Mordad 18 प्रेस विज्ञप्ति में खुलासे के विषय पर नेशनल असेंबली के जवाब में कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा कि समाचार पत्र अपने पाठकों के जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुरान की आयत प्रकाशित करते हैं लेकिन यह मौजूदा कानून का उल्लंघन है।

नेशनल असेंबली ने इस संबंध में दो सवाल उठाया था: प्रेस विज्ञप्ति में कुरआन की आयत प्रकाशित करने से कुरान का अपमान नही होग़ा और अगर ऐसा है तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है?

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय सभी संपादक और मीडिया संगठनों को एक पत्र मे अनुरोध किया कुरान की पवित्रता का सम्मान करे

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