अंतर्राष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने रायटर के अनुसार पाकिस्तान के इस्लामी विचारधारा परिषद के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद खान Shirani, ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर धार्मिक तौहीन के लिए कानून में शोधित करने के लिए तैयार हैं।
यह आपराधिक कानून, धर्म के खिलाफ एक अपराध है जो निषिद्ध है – यह अपराध बी- 298 और C पैराग्राफ 295- जानबूझ कर कुरान व धार्मिक भावनाओं को अपवित्र और पैगंबर (PBUH) का अपमान करने में शामिल है।
मौलाना Shirani ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर धार्मिक तौहीन के लिए कानून में शोधित करने के लिए तैयार हैं।