ईरानी कुरान समाचार एजेंसी(IQNA) ने ahram.org वेबसाइट उद्धृत किया कि मिस्री संसद के सुझाव और शिकायतों के आयोग के यासिरुल क़ाज़ी ने तहरीफे कुरान के अपराधियों को 10 से 15 साल की जेल की सजा का सुझाव और उसको पारित कर दिया है.
मिस्र की संसद, ने इसी तरह कहा है कि जो लोग़ बिना अनुमति के कुरआन मुद्रित या प्रकाशित करेंग़े उनको 10 साल की कैद और 200 सौ से हज़ार मिस्री मुआवजा देना पड़ेग़ा
1004323