IQNA

14:41 - March 24, 2024
समाचार आईडी: 3480841

पवित्र कुरान का अपमान करने के अपराध में पाकिस्तानी महिला को आजीवन कारावास

IQNA-पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक अदालत के अभियोजक ने घोषणा की कि एक पाकिस्तानी महिला को पवित्र कुरान का अपमान करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

पवित्र कुरान का अपमान करने के अपराध में पाकिस्तानी महिला को आजीवन कारावास

इक़ना के अनुसार, शफ़क न्यूज़ का हवाला देते हुए, अवैस मोहज़्ज़ब ने घोषणा की कि आसिया बीबी, जिन्हें 2021 में पवित्र का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर इस साल कुरान के पन्ने जलाने का आरोप है.
ओवैस ने कहा: न्यायाधीश ने बुधवार को लाहौर में यह फैसला सुनाया, लेकिन जिस आरोपी ने अपने मुकदमे के दौरान इस आरोप से इनकार किया था, उसे अपील करने का अधिकार है।
पाकिस्तानी कानूनों के मुताबिक, पवित्र चीजों का अपमान करने और धर्म या धार्मिक शख्सियतों का अपमान करने पर मौत की सजा हो सकती है। हालाँकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस आरोप के लिए किसी को भी फाँसी नहीं दी है, लेकिन इस आरोप का उल्लेख मात्र और इसकी खबर प्रकाशित होने से व्यापक विरोध प्रदर्शन हो सकता है।
इसी नाम की एक ईसाई महिला को पाकिस्तान में 8 साल जेल में बिताने के बाद 2019 में ईशनिंदा के आरोप से बरी कर दिया गया था।
पंजाब प्रांत में गुजरांवाला की एक अन्य अदालत ने 22 वर्षीय छात्र को ईशनिंदा के लिए मौत की सजा सुनाई, और एक किशोर को इस्लाम के पैगंबर का अपमान करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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