ईरानी कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) «CPI» वेबसाइट के अनुसार, यहूदी शासन के सुप्रीम कोर्ट ने, 13 फरवरी, को ऐक आदेश में कहा कि मस्जिद Bvryn" लाउडिसपीकर से अज़ान देने का अधिकार नहीं रखती है और मीनार की रोशनी को भी बुझा दिया जाऐ.
यह आदेश उस समय आया जब कि मुसल्मानों का इरादा है कि अपनी पहली नमाज़े जमाअत
इस मस्जिद के निर्माण के बाद वहां पढ़ें.
यहूदी शासन का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध था और यहूदी शासन के अधिकारियों की अनुमति के बिना निर्माण किया गया है.
यह उल्लेखनीय है कि यहूदी शासन ने इस से पहले भी Bvryn गांव में सलमान फ़ारसी मस्जिद पर हमले के तहत, मक़्बूज़ह ज़मीन पर इस पूजा स्थल के निर्माण को रोक दिया था.
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