ईरानी कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने रासिद समाचार एजेंसी के अनुसार बतया कि सऊदी के रियाद सुरक्षा अदालत ने अपने एक आदेश में प्रमुख शिया नेता शेख तौफीक आमिर, को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और खुत्बे पर प्रतिबंधित लग़ा दिया और 5 साल तक बाहर की यात्रा पर प्रतिबंधित लग़ा दिया.
सऊदी कानूनी सलाहकार सादिक जुबरान , और शेख तौफीक आमिर के वकील ने सजा की पुष्टि के लिए अपने निजी टिवटर पृष्ठ पर इन प्रावधानों की समीक्षा की बात कही है
यह आदेश उस समय जारी किया ग़या है जबकि शेख आमेर ने 2 सप्ताह पहले अपनी रिहाई के शराएत खारिज कर दिया है
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