IQNA

16:55 - July 29, 2018
समाचार आईडी: 3472747

ताजमहल मस्जिद में नए नियमों को लागू किया ग़या

अंतर्राष्ट्रीय समूहः भारत के आगरा शहर के कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल आगरा शहर के नागरिकों को ताजमहल के अंदर मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करने की अनुमति है।

ताजमहल मस्जिद में नए नियमों को लागू किया ग़या

अंतर्राष्ट्रीय कुरआन समाचार एजेंसी(IQNA) ने बताया कि आगरा शहर के उच्च न्यायालय ने ताजमहल के अंदर मस्जिद में केवल आगरा शहर के नागरिकों को नमाज़ अदा करने की अनुमति है, जबकि इसमें इस इमारत को देख़ने आने वालों के लिए शामिल नहीं हैं। अदालत ने फैसले को ऐतिहासिक होने का कारण घोषित कर दिया।
भारत में ईरान के सांस्कृतिक सलाहकार (नई दिल्ली) ने कहा: कि एक न्यायाधीश के मुताबिक, यह इमारत दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है, और चूंकि यहां वायु प्रदूषण और अधिक लोग़ संपर्क में है, इसलिए रक्षा हरर कीमत पर आवश्यक है।
ताजमहल की मस्जिद के प्रबंधन जैदी ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि ताजमहल मस्जिद में आगरा या किसी अन्य शहर के नागरिक इसमें नमाज़ पढ़ने का हक़ रख़ते हैं।
उनके अनुसार, इस जगह में कई लोगों को नमाज़ से रोकने और इस जगह के लिए सुरक्षा उपायों को उठाया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से अपील की है कि इस केस को अल्लाहाबाद ले जाया जाए लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया।
जैदी ने कहा कि वह आगरा सिटी कोर्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा।
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