
अंतर्राष्ट्रीय कुरआन समाचार एजेंसी (IQNA) ने ईरान न्यूज़ के अनुसार बताया कि अदालत ने 40 पन्नों के एक निर्देश पाकिस्तान की सरकार और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे कुरान की असत्य प्रतियों को इकट्ठा करें।
इस निर्णय के अनुसार, पवित्र कुरान और इस्लामी पुस्तकों को जो सरकार से प्रमाणित नही हैं उन्हें हटाया जाए।
प्रकाशकों को पवित्र कुरान और इस्लामी पुस्तकों की प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या, बारकोड और क्यूआर कोड के साथ कंपनियों और कंपनियों के नाम सूचीबद्ध करने चाहिए।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में पवित्र कुरान की असत्य प्रतियों के प्रसार और प्रकाशन के कारण, सरकार को इन अनधिकृत प्रतियों के प्रसार के खिलाफ सख़ती की नीति अपनाने के लिए मजबूर किया गया है।
3800150