
अल-वतन अख़बार के हवाले से, कुवैत के सीमा शुल्क महानिदेशालय ने घोषणा की कि पवित्र कुरान और सुन्नते नबवी और इसके विज्ञान के मुद्रण और प्रकाशन के पर्यवेक्षण के लिए सामान्य निदेशालय से आधिकारिक अनुमति प्राप्त करने के अलावा कुरान की किसी भी प्रति को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ।
सीमा शुल्क निर्देशों के पाठ में कहा गया है कि पवित्र कुरान की देखभाल और प्रकाशन के लिए सामान्य निदेशालय की स्थापना करने वाला कानून यह निर्धारित करता है कि इस कार्यालय की अनुमति के बिना कुवैत के अंदर या बाहर पवित्र कुरान की किसी भी प्रति की छपाई किसी भी अधिकारी या नागरिक के लिए प्रतिबंधित है।
इस निर्देश के अनुसार, जो कोई भी इस निर्णय का उल्लंघन करता है, उस पर न्यूनतम 3,000 दीनार और अधिकतम 5,000 दीनार का जुर्माना लगाया जाएगा, और उल्लंघन करने वाले प्रिंटिंग हाउस को लगभग 3 महीने की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा।
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